दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि को डाबर च्यवानप्रश के खिलाफ कथित तौर पर असमान विज्ञापनों को चलाने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की एक बेंच ने डाबर द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन की अनुमति देते हुए कहा, ‘आवेदन की अनुमति है’
अदालत ने अब 14 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।