• August 3, 2025 6:55 pm

बेंगलुरु शॉकर: केरल के 20 वर्षीय छात्र ने पीजी मालिक द्वारा बलात्कार और धमकी दी

On the basis of victim’s complaint, an FIR was registered under Sections 64 (rape) and 137 (kidnapping) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) at the Soladevanahalli police station.


कुंडली की एक घटना में, एक 20 वर्षीय महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था, जो बेंगलुरु में एक भुगतान करने वाले अतिथि को चलाता है।

37 वर्षीय अशरफ और केरल के मूल निवासी के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पीड़ित एक छात्र है और केरल से भी।

पीड़ित की शिकायत के अनुसार, अशरफ ने उस महिला से दोस्ती की, जो 10 दिन पहले ही पीजी में चली गई थी।

उसने आरोप लगाया कि शुक्रवार की आधी रात के आसपास, अशरफ उसे अपनी कार में बेंगलुरु शहर के उत्तरी बाहरी इलाकों में एकांत स्थान पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया।

आरोपी ने तब महिला को धमकी दी कि वह घटना का खुलासा न करे और उसे पीजी पर वापस गिरा दिया।

उसकी शिकायत के आधार पर, सोलाडेवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याया संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और 137 (अपहरण) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस बीच, एक अन्य घटना में, कॉलेज के एक छात्र को रविवार को कथित तौर पर अपने सहपाठी को रैप करने और उसे इस्लाम में परिवर्तित करने और हेम से शादी करने के लिए मजबूर होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

इकोना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक शहर में रहने वाली एक महिला छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि समीर अहमद नामक एक छात्र, जिसने कॉलेज में उसके साथ अध्ययन किया, उसका लालच दिया और 27 अप्रैल को उसके साथ बलात्कार किया, अधीक्षक घोषहम चौओसिया ने बताया पीटीआई शनिवार को।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से 30 जुलाई को एक वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी अर्ध-नग्न तस्वीरें लीं और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया, पुलिस ने कहा।

आरोपी ने अश्लील तस्वीरों को सार्वजनिक करने के लिए यह सोचकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जब उसने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा।

Chaurasia said that a case has been registered against the accused, identified as samer ahmed, a residence of kabir Nagar, on the Victim’s”s Complaint Under Sections 64 (1) (RAPE) (RAPE), 351 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Intimidation) of the Bns and the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021 और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक खंड।

आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा।





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal