गुरुवार 3 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंट के खिलाफ दायर की गई एफआईआर के साथ दायर की गई थी। कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें मामले में प्रवर्तन दिशा के दूसरे पूरक चार्जशीट को खत्म करने और दिल्ली के परीक्षण के दोहे में लंबित कार्यवाही की मांग की गई।
ईडी के वकील ने स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया था और प्राइमा फेशी को एक मामला मिला।
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