• May 16, 2026 2:24 pm

जीएसटी काउंसिल की 56 वीं बैठक सितंबर की शुरुआत में, दो स्लैब संरचना तय की जाएगी

जीएसटी काउंसिल की 56 वीं बैठक सितंबर की शुरुआत में, दो स्लैब संरचना तय की जाएगी


नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद की 56 वीं बैठक 3-4 सितंबर को आयोजित की जानी है। इस बैठक में, दो स्लैब और 18 प्रतिशत बनाए रखने के लिए मंत्रियों के समूह (GOM) के समूह द्वारा प्रस्ताव का फैसला किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद की यह बैठक केंद्र द्वारा वर्तमान चार स्लैब से जीएसटी कराधान प्रणाली संरचना को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास में आयोजित की जा रही है।

बिहार के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी के अनुसार, जिन्होंने छह -मिमी गोम का नेतृत्व किया, “हमने दो स्लैब जीएसटी संरचना की सिफारिश की है और जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।”

गोम ने सहमति व्यक्त की कि नई प्रणाली के तहत, वर्तमान 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य एक सरल और अधिक पारदर्शी जीएसटी प्रणाली की ओर बढ़ना है।

वर्तमान में, चार स्लैब के साथ जीएसटी प्रणाली 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत देश में लागू होती है। इसके अलावा, अतिरिक्त उपकर पाप और लक्जरी सामानों पर लगाया जाता है।

नई संरचना के तहत, ‘मेरिट’ आइटम और सेवाओं की लागत 5 प्रतिशत जीएसटी होगी, जबकि अधिकांश अन्य आइटम (मानक) 18 प्रतिशत की मानक दर के अंतर्गत आते हैं। 40 प्रतिशत का एक उच्च कर कुछ ऐसे पापों के लिए लागू होगा। उदाहरणों में शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, शीतल पेय, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी और अश्लील साहित्य भी शामिल हैं।

पाप कर एक विशेष कर है, जिसे इस प्रकार के सामानों पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके उपयोग से हतोत्साहित करना और उनके कारण होने वाले नुकसान को कम करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने पहले एक दो -दिन की मंत्री बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि एक सरलीकृत प्रणाली से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा, साथ ही साथ जीएसटी को अधिक पारदर्शी और विकास उन्मुख बनाया जा सकता है। परिवर्तनों के तहत, वर्तमान में 12 प्रतिशत कर श्रेणी में गिरने वाले लगभग सभी आइटम 5 प्रतिशत के स्लैब में गिर जाएंगे।

इसी तरह, कर वस्तुओं के 28 प्रतिशत में से अधिकांश 18 प्रतिशत के स्लैब में गिर जाएंगे, जो केंद्र का मानना ​​है कि अनुपालन से जटिलता में सुधार होगा।

मंत्री मंत्री ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को छूट देने के लिए केंद्र के सुझाव की भी समीक्षा की। जीएसटी परिषद सितंबर की शुरुआत में अपनी बैठक में इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगी।

-इंस

SKT/



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